UP EWS Certificate Online Process 2026: EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाएं
UP EWS Certificate Online Process 2026 के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के EWS संबंधी शासनादेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के लिए आरक्षण की व्यवस्था और पात्रता के मानक निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया जाना है। EWS का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो SC, ST और OBC के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं और निर्धारित आय एवं संपत्ति संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं। यह शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा 18 फरवरी 2019 को जारी किया गया था।
अगर आप UP EWS Certificate Online Apply, EWS Certificate Kaise Banaye, EWS Certificate Eligibility, EWS Income Limit या EWS Certificate Documents की जानकारी चाहते हैं, तो इस पेज पर आपको शासनादेश में दी गई मुख्य जानकारी आसान हिंदी में मिलेगी।
UP EWS Certificate 2026 – Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना/प्रमाण पत्र | EWS Certificate |
| पूरा नाम | Economically Weaker Sections |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संबंधित विभाग | कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| शासनादेश दिनांक | 18 फरवरी 2019 |
| आरक्षण | अधिकतम 10% |
| लाभ | सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश |
| आय सीमा | ₹8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय |
| प्रमाण पत्र अधिकारी | तहसीलदार से अनिम्न स्तर का सक्षम अधिकारी |
| आधिकारिक शासनादेश | UP Government |
UP EWS Certificate क्या है?
EWS Certificate यानी Economically Weaker Section Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए आय और संपत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र है। इसके माध्यम से पात्र व्यक्ति EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश में कहा गया है कि ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो SC, ST और OBC के लिए वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के समय अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
UP EWS Certificate Eligibility 2026
UP EWS Certificate Eligibility के लिए शासनादेश में आय और संपत्ति से संबंधित विशेष मानक निर्धारित किए गए हैं।
पात्रता की मुख्य शर्तें:
- आवेदक SC, ST अथवा OBC के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
- परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि सभी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी।
- निर्धारित संपत्ति सीमा से अधिक संपत्ति होने पर EWS श्रेणी की पात्रता नहीं होगी।
EWS में परिवार की परिभाषा
शासनादेश के अनुसार परिवार में लाभ लेने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, पति/पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल किए जाते हैं।
EWS Income Limit 2026
EWS Income Limit के संबंध में शासनादेश में परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय को आधार बनाया गया है।
परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8,00,000 से कम होनी चाहिए। इसमें Salary, Agriculture, Business और Profession सहित सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है। आय आवेदन के वर्ष से पिछले वर्ष की मानी जाती है।
Important: EWS पात्रता केवल आय पर आधारित नहीं है। परिवार की निर्धारित संपत्ति भी जांची जाती है।
EWS Certificate के लिए Property Eligibility
शासनादेश के अनुसार निम्न में से निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक संपत्ति होने पर व्यक्ति EWS श्रेणी के लिए पात्र नहीं होगा:
| संपत्ति | निर्धारित सीमा |
|---|---|
| कृषि भूमि | 5 एकड़ या अधिक |
| आवासीय फ्लैट | 1000 वर्ग फीट या अधिक |
| अधिसूचित नगर पालिका में आवासीय प्लॉट | 100 वर्ग गज या अधिक |
| अन्य क्षेत्रों में आवासीय प्लॉट | 200 वर्ग गज या अधिक |
ये संपत्ति संबंधी मानक शासनादेश में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।
UP EWS Certificate Online Apply कैसे करें?
UP EWS Certificate Online Apply करने की प्रक्रिया के संबंध में आपके PDF में किसी विशेष ऑनलाइन पोर्टल की step-by-step प्रक्रिया नहीं दी गई है। इसलिए इस शासनादेश के आधार पर किसी विशेष वेबसाइट, शुल्क या ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।
शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि परिवार की आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र में तहसीलदार से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जाएगा।
EWS Certificate बनवाने से पहले क्या जांचें?
- परिवार की कुल वार्षिक आय की जानकारी तैयार रखें।
- आय के सभी स्रोतों को ध्यान में रखें।
- परिवार की कृषि भूमि की जानकारी रखें।
- आवासीय फ्लैट/प्लॉट की जानकारी जांचें।
- अपनी सामाजिक श्रेणी की स्थिति जांचें।
- प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के कार्यालय/पोर्टल की जानकारी स्थानीय स्तर पर सत्यापित करें।
EWS Certificate के लिए जरूरी जानकारी
EWS Certificate के लिए शासनादेश में मुख्य रूप से परिवार की आय और संपत्ति को प्रमाणित करने की व्यवस्था बताई गई है। प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करता है।
Note: आपके PDF में दस्तावेजों की कोई पूरी अलग सूची नहीं दी गई है। इसलिए Aadhaar Card, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि की कोई निश्चित सूची इस शासनादेश के आधार पर दावा नहीं की जानी चाहिए।
UP Government Jobs में EWS Reservation
उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के समय EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 01 फरवरी 2019 या उसके बाद अधिसूचित/विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी बताई गई है।
इसलिए सरकारी नौकरी के आवेदन में EWS Category से संबंधित उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती का official notification भी अवश्य पढ़ना चाहिए।
Educational Admission में EWS Reservation
उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शासनादेश में अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में EWS के लिए उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान बताया गया है।
शैक्षणिक संस्थानों में EWS आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2019-20 से लागू करने की बात शासनादेश में कही गई है।
UP EWS Certificate Important Points
- EWS का पूरा नाम Economically Weaker Sections है।
- पात्र EWS व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान है।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
- आय के सभी स्रोतों को शामिल किया जाता है।
- कृषि भूमि और आवासीय संपत्ति की सीमा भी देखी जाती है।
- SC/ST/OBC आरक्षण व्यवस्था से बाहर होने की शर्त लागू है।
- आय एवं संपत्ति का प्रमाण सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- सरकारी नौकरी में यह व्यवस्था सीधी भर्ती के लिए लागू है।
- शैक्षणिक संस्थानों में भी अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान बताया गया है।
UP EWS Certificate Official PDF
उत्तर प्रदेश शासन के इस शासनादेश की प्रमाणिकता shasanadesh.up.nic.in वेबसाइट से सत्यापित की जा सकती है। आपके PDF में भी इसी वेबसाइट को शासनादेश की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए बताया गया है।
Official Website: [यहाँ UP शासनादेश की आधिकारिक वेबसाइट
Notification Download करे
UP EWS Certificate 2026 FAQs
Q1. EWS Certificate क्या है?
EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र है, जिसका उपयोग निर्धारित EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया जाता है।
Q2. EWS के लिए कितनी आय होनी चाहिए?
शासनादेश के अनुसार परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
Q3. EWS में कितने प्रतिशत आरक्षण है?
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के लिए EWS को अधिकतम 10% आरक्षण देने का प्रावधान है।
Q4. क्या EWS के लिए जमीन की सीमा भी होती है?
हाँ। शासनादेश के अनुसार 5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि तथा निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय फ्लैट/प्लॉट होने पर व्यक्ति EWS के लिए पात्र नहीं होगा।
Q5. EWS Certificate कौन जारी करता है?
आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जाता है।
Q6. क्या EWS का लाभ सरकारी नौकरी में मिलता है?
हाँ। शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के लिए EWS हेतु अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था है।
Q7. क्या EWS का लाभ कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान में मिलता है?
शासनादेश में उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था बताई गई है।
Conclusion
UP EWS Certificate Online Process 2026 की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्रता परिवार की आय और संपत्ति दोनों के आधार पर निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश शासन के 18 फरवरी 2019 के शासनादेश में EWS वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, ₹8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय तथा संपत्ति संबंधी पात्रता मानक निर्धारित किए गए हैं। EWS Certificate बनवाने या किसी सरकारी भर्ती/Admission में इसका उपयोग करने से पहले संबंधित विभाग की नवीनतम official notification और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देश जरूर जांचें।
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